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दिल्ली की अदालत लोकसभा सांसद शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जो 2019 से आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। यह आदेश बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद आया है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2024 के चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद चर्चा में आए राशिद को एनआईए ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत का आदेश आज

04 Sep 2024 03:07AM,
by: Babuaa Desk