Babuaa Desk

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को निजी क्षेत्र के ऋणदाता दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों रोशिनी और राधा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
तीनों ने पिछले हफ्ते एचसी का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 18 सितंबर के एक विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने अवैध कृत्यों के माध्यम से यस बैंक को 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था। निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि वे महिला होने के लिए किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

28 Sep 2021 01:07PM,
by: Babuaa Desk