08 Jul 2026

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तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसने हिंदू आरक्षित श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' (BCM) कोटे के तहत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केवल धर्म बदलने से कोई व्यक्ति स्वतः ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हकदार नहीं हो जाता, खासकर जब मूल वर्ग की सामाजिक स्थिति बदलने से वह लाभ समाप्त हो चुका हो। अब तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर इस कोटे को बहाल किया जाना चाहिए।

08 Jul 2026 10:45AM,
by: Babuaa Desk