20 Jul 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता को उन डॉक्यूमेंट्स और मटीरियल तक एक्सेस देने की इजाज़त दी गई थी, जिन पर दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में अपनी चार्जशीट में भरोसा नहीं किया था। यह रोक दिल्ली पुलिस की अपील पर आई है, जो उसने हाई कोर्ट के 5 जून के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस आदेश में कलिता को बिना आधार वाले दस्तावेजों की जांच करने की इजाजत दी गई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी 2024 की रोक भी हटा दी थी, जिससे आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत मिल गई थी।

20 Jul 2026 10:41AM,
by: Babuaa Desk