29 Jul 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को खारिज करना जनहित याचिका के गुण-दोष पर निर्णय नहीं है, क्योंकि यह एक वकील द्वारा दायर की गई थी, न कि पीड़ित छात्रों द्वारा। सीजेआई ने वकील से कहा, "आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद यहां आने दें।" उन्होंने कहा, "उपर्युक्त जनहित याचिका को खारिज करते हुए, हम गुण-दोष पर कुछ भी नहीं कहते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-नेट पर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

29 Jul 2024 10:11AM,
by: Babuaa Desk