सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी

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आध्यात्मिक नेता सद्गुरु को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को उनके ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दायर मामलों की जांच करने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत ने मामले को अपने हाथ में लिया और पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसमें कहा गया कि पुलिस को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, कोयंबटूर में सैकड़ों पुलिसकर्मियों के परिसर में प्रवेश करने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ईशा फाउंडेशन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।


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