पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज..

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

यह सुनवाई 15 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में हुई, जिसमें आरोप है कि श्रीवास्तव ने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया था। रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने शिकायत दर्ज कराई है।

जिसमें कहा गया है कि उन्होंने श्रीवास्तव को 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपये दिए, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का ठेका या काम नहीं मिला। इसके बाद कंपनी ने रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

गौरतलब है कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उनके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है, और पुलिस उनके ठिकाने की तलाश कर रही है।


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