पुणे पोर्श दुर्घटना मामला: किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्य हटाए गए

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महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में एक किशोर आरोपी को जमानत देने में प्रक्रियागत चूक और कदाचार के लिए किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई जांच में सदस्यों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया।

राज्य महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के एक जांच पैनल ने कथित "प्रक्रियात्मक चूक, कदाचार और मानदंडों का पालन न करने" के लिए दो सदस्यों - एल एन दानवड़े और कविता थोरात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।


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