राज्य सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते में किया इजाफा,अधिसूचना जारी..

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राज्य सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के तहत अब छत्तीसगढ़ के विधायकों को 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता मिलेगा।

यह नियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के अंतर्गत आता है। नियमों के अनुसार, यदि किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो उसे विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर यह भत्ता दिया जाता है।

पहले, यह यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इससे विधायकों को यात्रा संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा हो रही है।

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सरकार का कहना है कि यह निर्णय विधायकों की यात्रा से जुड़े खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे सुगमता से अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें।

 


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