छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप इनकी हुई नियुक्ति..

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छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम 2001 के अंतर्गत सुश्री रीता शांडिल्य (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी) को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। इसके साथ ही, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1 क) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए.

उन्हें आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.10.2023 को अधिक्रमित करते हुए की गई है।


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