सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की विधायक मनोनयन शक्तियों पर याचिका की जांच से इनकार किया

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जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार बनने के करीब पहुंचने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल (एलजी) के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 15, 15ए और 15बी एलजी को विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने का अधिकार देती है, जिससे निर्वाचित निकाय की संरचना में संभावित रूप से बदलाव हो सकता है।


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