हेमा पैनल को दिए गए बयानों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है: केरल हाईकोर्ट

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केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद गठित विशेष जांच दल को निर्देश दिया कि वह पैनल को दिए गए बयानों को संज्ञेय अपराधों के बारे में सूचना के रूप में माने।

इसने टीम को मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया।

हेमा समिति की पूरी संशोधित रिपोर्ट को देखने के बाद, न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी एस सुधा की खंडपीठ ने कहा: “हमें लगता है कि समिति द्वारा दर्ज किए गए कई गवाहों के बयानों से संज्ञेय अपराधों के होने का पता चलता है। इसलिए, समिति के समक्ष दिए गए बयानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत ‘सूचना’ के रूप में माना जाएगा और विशेष टीम धारा 173(3) बीएनएसएस के अधीन उसमें उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई करेगी।”


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