सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने के लिए 8 राज्यों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले का उल्लंघन करते हुए तदर्थ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति करने के लिए आठ राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना ​​नोटिस जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय के 2006 के फैसले के अनुसार पुलिस प्रमुखों का चयन राज्य के शीर्ष तीन वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों में से कम से कम दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के लिए किया जाना चाहिए।

यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के याचिकाकर्ता विनोद कुमार द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों में डीजीपी की तदर्थ नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।


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