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सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत..
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) की ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने फाउंडेशन के खिलाफ चल रहे उस मामले को खारिज कर दिया, जिसमें एक पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी दो बेटियों को 'ब्रेनवॉश' करके तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित सद्गुरु के आश्रम में शामिल कराया गया और परिवार से संपर्क करने से वंचित किया गया। इस मामले में याचिका दाखिल कर यह दावा किया गया था कि उनकी बेटियों को गैरकानूनी रूप से आश्रम में बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन, चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दोनों बेटियां, गीता और लता, बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ इस विशेष मामले के लिए है। साथ ही, यह भी कहा कि हाल ही में आश्रम के एक डॉक्टर पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। 'ब्रेनवॉश' के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप किया और पुलिस को आश्रम की जांच करने का आदेश दिया था, जो अदालत के अनुसार, अनुचित था।
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