873 दिनों के बाद AAP नेता को ED केस में राहत

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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। आप नेता को करीब ढाई साल बाद राहत मिली है। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।

30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए आप नेता को 873 दिनों बाद नियमित जमानत मिली है। इससे पहले वह कुछ महीनों तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। कोर्ट ने तब उन्हें स्वास्थ्य कारणों से राहत दी थी। आम आदमी पार्टी ने जैन को मिली नियमित जमानत को सत्य की जीत बताया है।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, 'मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है।'

जज ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया।


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