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सुप्रीम कोर्ट की यूपी को बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी
उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक झड़प के बाद ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार को बुलडोजर चलाने की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उसकी "पसंद" है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि 'बुलडोजर न्याय' मामले में उसके आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर ध्वस्तीकरण का सामना कर रही संरचनाएं अवैध हैं तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कल अगली सुनवाई से पहले कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
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