लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की, जिन्हें नई समाप्ति तिथियों के साथ पुनः पैकेजिंग और पुनः ब्रांडिंग के बाद बाजारों में पुनः लाया जाता है, और कहा कि लोगों को "मिलावटी" खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी एक्सपायर हो चुकी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह व्यवसाय नहीं हो सकता।


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