"पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता थी नहीं पता था": दिल्ली उपराज्यपाल

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजधानी के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता है, जो अरावली का विस्तार है। सुनवाई से पहले उन्होंने एक निजी हलफनामे में यह बात कही।

अदालत ने सक्सेना, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष भी हैं, से एक निजी हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें बताया गया हो कि 600 से अधिक पेड़ों की कथित अवैध कटाई के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अदालत ने उपराज्यपाल से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में कोई चर्चा हुई थी और उन्हें अदालत की अनुमति की आवश्यकता के बारे में कब पता चला।


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