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वायु प्रदूषण: पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 अक्टूबर को पर्यावरण कानूनों को 'बेकार' बनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधित सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।
जस्टिस अभय ओका ने कहा, "भारत सरकार ने कोई तंत्र नहीं बनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बेकार हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया है और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है।"
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने पराली जलाने के लिए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों की कड़ी आलोचना की। इसने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून को लागू करने में रुचि रखतीं तो कम से कम एक मुकदमा तो होता।
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