- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ ध्वस्तीकरण पर अवमानना याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ ध्वस्तीकरण पर अवमानना याचिका खारिज की
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन राज्यों में अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी तरीके से तोड़फोड़ की गई।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ (एनएफआईडब्ल्यू) की याचिका मुख्य रूप से समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित थी और इसमें यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि उसके आदेशों का उल्लंघन किया गया है।
ठोस सबूतों के अभाव में, अदालत ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि उचित सबूत पेश किए बिना मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करना इस तरह के मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त है।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS