क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामला: कोर्ट ने लक्ष्य विज को न्यायिक हिरासत में भेजा

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सीबीआई के अनुरोध पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लक्ष्य विज को 11 नवंबर, 2024 तक न्यायिक हिरासत में रखा है। विज साइबर अपराधियों द्वारा विदेशी नागरिकों को ठगने से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में शामिल हैं। अदालत ने हिरासत विस्तार के कारणों के रूप में गवाहों से छेड़छाड़ और सबूतों से छेड़छाड़ के जोखिम पर प्रकाश डाला।


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