लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर हाई कोर्ट की कड़ी फटकार..

feature-top

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिये गए इंटरव्यू के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ने जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है।

 वह पुलिस और गैंगस्टर के बीच सांठगांठ को लेकर संदेह पैदा करती है. अदालत ने लॉरेंस के 2023 में बठिंडा जेल में रहने के दौरान निजी चैनल को दिये इंटरव्यू की नए सिरे से जांच करने का आदेश भी दिया है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा,'पुलिस ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति दी और इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा दी, जो अपराध को महिमामंडित करता है. इससे अपराधी तथा उसके सहयोगियों के जबरन वसूली सहित दूसरे अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

 अदालत ने इस मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की भी खिंचाई की. कोर्ट ने कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि निलंबित अधिकारियों में केवल दो राजपत्रित अधिकारी थे, जबकि बाकी जूनियर कर्मचारी थे.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा,'पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के जरिये अपराधी या उसके सहयोगियों से अवैध रिश्वत मिलने का संकेत मिलता है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध बनता. इसलिए, मामले में आगे की जांच की जरूरत है.'


feature-top