हिरासत में लिए गए लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और जांच एजेंसियों के मौलिक कर्तव्य को रेखांकित करते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करना एक “अनुल्लंघनीय मानदंड” है।

पीठ ने चेतावनी दी कि अनुच्छेद 22(1) के तहत ऐसे मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती, साथ ही दोहराया कि गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में बताना भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक अनिवार्य नियम है। अनुच्छेद 22(1) के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।


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