सभी निजी संपत्तियों को सरकार अपने अधीन नहीं ले सकती: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं हैं, जिन्हें राज्य आम भलाई के लिए अपने अधीन ले सकता है।


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