हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक परिवहन वाहन चला सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

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वाणिज्यिक वाहन चालकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से अधिक भार रहित परिवहन वाहन चलाने का भी हकदार है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला बीमा कंपनियों के लिए झटका है, जो उन दुर्घटनाओं के दावों को खारिज कर रही थीं, जिनमें एक निश्चित भार के परिवहन वाहन शामिल थे और यदि चालक कानूनी शर्तों के अनुसार उन्हें चलाने के लिए अधिकृत नहीं थे।


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