सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर 36 घंटे की मोहलत दी

feature-top

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार चुनाव चिन्ह "घड़ी" का उपयोग करना जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें 36 घंटे के भीतर यह घोषणा करनी होगी कि मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने पाया कि अजित पवार गुट ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया है और उसे 36 घंटे की समय-सीमा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी - विधानसभा चुनाव से एक सप्ताह पहले।

अजित पवार गुट को घड़ी का चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देने वाले शरद पवार गुट ने फिर से दलील दी है कि प्रतिद्वंद्वी समूह को एक नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए।


feature-top