सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 पर समीक्षा याचिका खारिज की
07 Nov 2024
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने से इनकार करने के अपने फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। समीक्षा याचिका पर गौर करने के बाद, CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है और इसे खारिज कर दिया।
"रिकॉर्ड को देखते हुए कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है," बेंच ने आदेश दिया, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
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