सार्वजनिक नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
07 Nov 2024
, by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शी और मनमानी रहित भर्ती के लिए, भर्ती प्रक्रिया के बीच में चयन के नियमों को नहीं बदला जा सकता।
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