सार्वजनिक नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शी और मनमानी रहित भर्ती के लिए, भर्ती प्रक्रिया के बीच में चयन के नियमों को नहीं बदला जा सकता।


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