पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह चौंकाने वाला है"

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सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ₹ 6,000 से ₹ ​​15,000 के बीच मामूली पेंशन मिलने पर "आश्चर्य" व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, पी के मिश्रा और के वी विश्वनाथन की पीठ एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि उन्हें मात्र ₹ 15,000 पेंशन मिल रही है।

याचिकाकर्ता, जिन्हें 13 वर्षों तक जिला न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने दावा किया कि अधिकारियों ने पेंशन की गणना करते समय उनकी न्यायिक सेवा पर विचार करने से इनकार कर दिया था।


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