अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जे के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 बहुमत से 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसे एक क़ानून द्वारा बनाया गया था।

कोर्ट ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, यह देखने की ज़रूरत है कि संस्थान की स्थापना किसने की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर एक नियमित पीठ द्वारा लिया जाएगा।


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