ईपीएस ने भाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीता

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मद्रास उच्च न्यायालय ने कोडानाड डकैती-सह-हत्या मामले के मुख्य आरोपी के बड़े भाई सी धनपाल को विपक्ष के नेता और एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी (ईपीएस) को हर्जाने के तौर पर 1.10 करोड़ रुपये देने को कहा है और उन्हें ईपीएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने धनपाल को ईपीएस को 1.10 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया और उन्हें विपक्षी नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से स्थायी रूप से रोक दिया।


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