केरल उच्च न्यायालय ने डाक अधिकारियों के खिलाफ वक्फ भूमि को लेकर मामला खारिज किया

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केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि वक्फ अधिनियम की धारा 52ए में यह नहीं कहा गया है कि वक्फ संपत्ति पर पहले से कब्जा करने वालों पर वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसी भूमि को अलग करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।


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