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इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर कर सकते हैं मतदान
दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. अगर आप भी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और आपका वोटर आईडी पहचान पत्र नहीं मिल रहा है या गुम हो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
आप 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं.
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
मतदाता अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
इसके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
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