हिमाचल उच्च न्यायालय ने संसदीय सचिव नियुक्त करने; 2006 के कानून को रद्द किया

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2006 के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत सरकार को विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने की अनुमति थी।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र देगी की उच्च न्यायालय की पीठ ने छह कांग्रेस विधायकों की संसदीय सचिव (जनवरी 2023 में नियुक्त) की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीठ ने इसे 'अवैध', 'असंवैधानिक' और 'शुरू से ही अमान्य' करार दिया।


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