हरियाणा में दो हिस्से में बंटा SC कोटा..

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हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण में बताया था कि राज्य में अब अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

उनके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इसकी जानकारी दी थी और उनका कहना है कि इसका फायदा उन गरीब दलित समुदायों को मिल सकेगा, जो अब तक लाभ से वंचित रहे हैं। इस आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव की वेबसाइट पर दी गई है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आरक्षण लागू होगा और किन लोगों को कैसे मिलेगा। हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया है कि नौकरियों में आरक्षण का फायदा देने के लिए यह वर्गीकरण किया गया है।

इसके तहत अनुसूचित जाति आरक्षण दो हिस्सों में बंटेगा। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को कुल 20 फीसदी आरक्षण मिलता है। अब यह दो बराबर हिस्सों में बंटेगा। पहला 10 फीसदी हिस्सा वंचित अनुसूचित जातियों को मिलेगा और दूसरा 10 फीसदी आरक्षण अन्य अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा।

इस तरह दलित वर्ग के भीतर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा और यह कोटा अनुसूचित जाति के लिए तय कुल 20 पर्सेंट कोटे से ही दिया जाएगा।


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