सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है।


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