सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने के स्थान के संबंध में केंद्र से कार्ययोजना की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट
19 Nov 2024
, by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है।
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