अजमेर दरगाह शरीफ का होगा सर्वे, अदालत ने स्वीकार की याचिका
राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर बुधवार को फिर न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वाद स्वीकार कर लिया है। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
विष्णु गुप्ता की याचिका पर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने चौंकाने वाला दावा किया था। कहा गया था कि यहां भगवान शिव का मंदिर था।
जिसको तोड़कर दरगाह बनाई गई। एक किताब को भी कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। यह किताब 1910 में पब्लिश हुई थी। जिसमें दरगाह की जगह मंदिर होने का जिक्र है।
कोर्ट ने मामले में 27 नवंबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी। हिंदू सेना की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) से इसका सर्वे करवाने की मांग की गई है। यदि आदेश हुए तो यूपी के संभल के बाद यहां भी सर्वे हो सकता है।
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