सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वेक्षण पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। ट्रायल कोर्ट के आदेश में हिंदू याचिकाकर्ताओं के दावों के आधार पर मस्जिद का सर्वेक्षण अनिवार्य किया गया था कि इस स्थल पर पहले एक मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई को तब तक रोक दिया जब तक कि हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अवसर न मिल जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, "शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे लंबित रखेंगे। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना न हो।"

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर तीन कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि 8 जनवरी को निर्धारित ट्रायल कोर्ट की सुनवाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि हाईकोर्ट मामले की समीक्षा नहीं कर लेता।


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