राजस्थान मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी

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राजस्थान मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक अब आगामी संसदीय सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के अनुसार, विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए 1 से 5 साल तक की कैद सहित कठोर दंड का प्रस्ताव है।

बैरवा ने संवाददाताओं से कहा, "लोगों को उनके धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया गया, जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। हमने अन्य राज्यों की भी इसी तरह की नीतियों का विश्लेषण किया है। हमने दंडों को तदनुसार वर्गीकृत किया है, ताकि जबरन धर्मांतरण को रोका जा सके।"


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