ट्राई ने ट्रेसेबिलिटी अनिवार्यता की समयसीमा बढ़ाई

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं की सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संदेश ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्राई ने 20 अगस्त, 2023 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें अनिवार्य किया गया कि सभी वाणिज्यिक संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक ट्रेस करने योग्य होने चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी एक्सेस प्रदाताओं ने आवश्यक तकनीकी समाधान लागू किए हैं। हालांकि, एक संक्रमणकालीन अवधि की आवश्यकता को पहचानते हुए, ट्राई ने तकनीकी उन्नयन और प्रेषक पंजीकरण की समयसीमा 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी।


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