साय कैबिनेट फैसला : ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार ने पंचायत राज अधिनियम, 1993 में संशोधन का निर्णय लिया है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

यह प्रावधान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया है। पहले यह सीमा केवल 25 प्रतिशत थी।


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