दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता नदीम खान की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नदीम खान की गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिन पर वायरल वीडियो के माध्यम से "शत्रुता को बढ़ावा देने" का आरोप है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एकता कमजोर नहीं है और जनता की सही और गलत में अंतर करने की क्षमता पर भरोसा जताया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।


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