अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने में ईडी की जल्दबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने निंदनीय कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जल्दबाजी “निंदनीय” थी और एजेंसी को यह बताने के लिए एक दिन का समय दिया गया कि 11 अप्रैल को नया मामला दर्ज करने के लिए क्या अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध थी, जबकि टुटेजा के खिलाफ पहले के ईडी मामले को शीर्ष अदालत द्वारा खारिज किए जाने के सिर्फ तीन दिन बाद किया गया ।


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