दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई समय से पहले करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "मामले की सुनवाई उसी तारीख को होगी। मुझे बोर्ड से बहुत कुछ सुनना है।"

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई समय से पहले करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "मामले की सुनवाई उसी तारीख को होगी। मुझे बोर्ड से बहुत कुछ सुनना है।"


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