पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट 1997 के मामले में बरी

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गुजरात के पोरबंदर की एक अदालत ने 1997 के हिरासत में यातना मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका"।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) भट्ट को उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह धारा कबूलनामा प्राप्त करने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने और अन्य प्रावधानों से संबंधित है।


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