कब तक फ्री की सुविधाएं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कब तक लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है।

केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले ही इस योजना से बाहर हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पहले से ही 81.35 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत लाभ मिल रहा है। इस पर एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोरोना महामारी के गरीब लोगों की स्थिति वास्तव में खराब हो गई है क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है।

इस पर न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि फिर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है।


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