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चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के मार्गदर्शन में आज राज्य निर्वाचन आयोग अटल नगर नवा रायपुर के कार्यालय में रायपुर संभाग के सभी जिलो के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में नगरपालिका और पंचायत चुनाव की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन नियमों और निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियो को दी गई।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभाग के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मास्टर ट्रेनर, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में निर्वाचन संचालन की नवीनतम प्रक्रियाओं, आदर्श आचार संहिता, नामांकन, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, और परिणाम घोषणा से संबंधित निर्देशों को विस्तार से बताया गया।
अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उपस्थित सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक किया गया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
प्रशिक्षण में बताया गया कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जो, महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में नगरपालिका के किसी भी वार्ड में और पार्षद के निर्वाचन के मामले में संबंधित वार्ड में निर्वाचक के रूप में दर्ज हैं। नामनिर्देशन पत्र के साथ या उससे पहले प्रतिभूति निक्षेप राशि पदवार जमा किया जाना अनिवार्य है।
पार्षद के स्थान के लिये नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो, और महापौर या अध्यक्ष पद के लिये नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये वही पात्र होगा जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डो से पार्षद के स्थान के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिये हकदार नहीं है।
कोई व्यक्ति महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद दोनों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है एवं प्रत्येक पद हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना होगा। दोनों पद पर विजयी होने पर किसी एक पद से त्याग देना होगा। कोई व्यक्ति अधिकतम दो नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन कार्याे की रूपरेखा जिसमें मतदान पूर्व की तैयारी, मतदान दिवस तथा मतदान पश्चात किये जाने वाले जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, मतदान केंद्र का गठन, निर्वाचन सामग्री का वितरण, मतगणना स्थल का चयन, सिक्यूरिटी प्लान तैयार करना, नामनिर्देशन प्राप्ति, मतपत्रों का मुद्रण, परिवहन व्यवस्था, निर्वाचन हेतु विभिन्न स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र द्वारा मतदान हेतु सुविधा केन्द्र, नामनिर्देशन प्राप्ति, संवीक्षा एवं प्रतीक आबंटन एवं नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति हेतु कार्यालय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था एवं बेरिकेटिंग किये जाने के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा संधारण एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी जानकारी प्रशिक्षण में दिया गया।
इसी तरह प्रेक्षक की नियुक्ति, मतदान दिवस की तैयारी, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की विधिवत घोषणा, मतगणना हेतु आवश्यक प्रावधान, गणना का अंतिम परिणाम पत्र तैयार करने, निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी दी गई।
पंचायत चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण में बताया गया कि विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों को चार-पांच समूहों में बांटते हुए प्रत्येक समूह की पंचायतों में पंच तथा सरपंच पद के नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के उद्धेश्य से एक ऐसा प्रमुख स्थान/केन्द्र छांटा जाए जहां हाट बाजार लगता हो, कोई उपयुक्त शासकीय भवन (शाला या अन्य कार्यालय) हो, पुलिस थाना या चौकी हो तथा जहां आने-जाने के लिए सुगम मार्ग और यातायात के साधन सुलभ हो। कुलसचिव एवं मास्टर ट्रेनर श्री सुनील शर्मा ने नगरीय निकाय हेतु,आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत चुनाव के नियम निर्देशों की जानकारी प्रशिक्षण में प्रदान की। साथ ही मास्टर ट्रेनर राकेश डेढ़गवें ने जिला स्तरीय ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण के दौरान मतपेटियों के खोलने और बंद करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और निर्वाचन के दौरान आने वाली समस्याओं पर भी आवश्यक सुझाव दिए गए। इस अवसर पर उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने भी अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी।
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