शराब मामले में अरुण पति त्रिपाठी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले में आरोपी पूर्व राज्य आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनके द्वारा की गई कुछ व्हाट्सएप चैट पर गंभीर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने मामले के अन्य आरोपियों के साथ आधिकारिक होलोग्राम निविदा दस्तावेज साझा किए थे।


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