न तो सत्तारूढ़ मोर्चा और न ही विपक्ष सड़क अवरुद्ध करके बैठकें कर सकता है: न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में न तो सत्तारूढ़ मोर्चे को और न ही विपक्ष को सड़कों और फुटपाथों पर लोगों के रास्ते को अवरुद्ध करके सार्वजनिक बैठकें करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और मुरली कृष्ण एस की पीठ ने यह टिप्पणी पुलिस से यह पूछते हुए की कि 5 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम शहर में वंचियूर अदालत परिसर और पुलिस स्टेशन के बाहर आयोजित सीपीआई (एम) के पलायम क्षेत्र सम्मेलन में कौन-कौन शामिल था। पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार सड़कों को लोगों के ट्रस्टी के रूप में रखती है, इसलिए 5 दिसंबर की घटना "विश्वासघात का एक स्पष्ट मामला" है।


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