बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत

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पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को नौकरी के लिए पैसे के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। निलंबित तृणमूल नेता के खिलाफ आरोप तय होने तक उन्हें जमानत दी जानी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि चटर्जी को 1 फरवरी को या आरोप तय होने और गवाहों के बयान दर्ज होने के तुरंत बाद रिहा किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन आरोप अभी तय नहीं हुए हैं।


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